CG BREAKING : सहायक शिक्षकों की भर्ती में अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग व अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक…। चमन बहार

CG BREAKING: The High Court has banned the counseling and issuing the final selection list of candidates for the recruitment of assistant teachers. Chaman Bahar

रायपुर।

सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 23 में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग और उनके अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा( भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2019 में 4 मई 2023 को संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक और Bed या डीएलएड अनिवार्य योग्यता रखी गई।

इसी योग्यता के आधार पर सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पद के लिए विज्ञापन 4 मई 2023 को जारी किया गया था।विज्ञापन के आधार पर 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें Bed और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी शामिल हुए। भर्ती नियम 2019 के मुताबिक Bed अभ्यर्थी को शामिल करने पर डीएलएड प्रक्षिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह, युवराज सिंह और अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर नियम को चुनौती दी।

याचिका में बताया गया कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के अध्ययन लिए डीएलएड कोर्स में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और बीएड कोर्स में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन की ट्रेनिंग होती है। उक्त आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णीत किया हैं कि सहायक शिक्षकों जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराते हैं के लिए बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। केवल डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र हों।

बीएड शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो प्राथमिक स्कूल बच्चों को पढ़ाने विशेष रूप से ट्रेंड नहीं हैं। जबकि डीएलएड प्रशिक्षित प्राथमिक के लिए विशेष प्रशिक्षित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2019 से भी सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता से बीएड को अवैधानिक घोषित कर विलोपित करने की यह याचिका लगाई।

याचिका में तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ ने शासन से जवाब मांगते हुए सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 23 में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग और उनके अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी हैं।

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