नये वर्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी का आयोजन रहेगा प्रतिबंधित कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश….

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रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कोविड-19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नववर्ष के उपलक्ष्य में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी के आयोजन को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के तहत अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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