ब्रेकिंग न्यू़ज : इस जिले में 31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध…जाने कारण…। चमन बहार

Breaking News: Ban on loudspeakers in this district till May 31.

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा तथा आगामी माह से आयोजित विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 फरवरी 2023 से 31 मई 2023 तक गरियाबंद जिला क्षेत्रांतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित किया है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यो के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1985 में उल्लेखित शर्तो के अधीन देंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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